इंदौर: आधार कार्ड बनाने में हो रही धांधली को रोकने के लिए अब नया नियम बना दिया गया है जिसमे आधार कार्ड पंजीयन के लिए ऑपरेटर 1 जुलाई से किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे. आधार कार्ड पंजीयन के लिए ऑपरेटर द्वारा यदि पैसे लिए जाते है तो उन्हें जुर्माने के साथ जेल की सजा होगी. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से पंजीकृत एजेंसियों के रूप में रजिस्टर्ड आईटी कंपनियों को नए नियमों को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिए गए है. वही अब आधार कार्ड पंजीयन के लिए पैसे लेना जुर्म होगा.
बता दे कि शासकीय नियम के अनुसार आधार कार्ड का पंजीयन करवाने वाले नागरिक से कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकता है. इसके बाद भी शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं जिसमे कार्ड बनाने के लिए ज्यादातर केंद्रों पर पैसा वसूलने की बात कही जा रही थी. जिसको देखते हुए पैसा मांगने वाले ऑपरेटरों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था. किन्तु फिर भी शिकायते नहीं थमी तो केंद्र सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया है, जिसमे ऐसा करने पर 50 हजार रुपए जुर्माना व आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा.
इस नियम के बाद आधार कार्ड का पंजीयन करने वाले ऑपरटरों ने अपने सेंटर बंद कर लिए है. इस नए नियम के अनुसार ऑपरेटर ने बॉयोमेट्रिक मशीन को बायपास कर पंजीयन किया तो जुर्माने की राशि एक लाख रुपए होगी. इसी के साथ कार्ड पर उर्फ के रूप में एक से ज्यादा नाम दर्ज नहीं किया जा सकेगा. सरकार के इस नियम से आधार कार्ड में हो रही धांधली को रोका जा सकेगा.
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