Feb 22 2017 10:10 AM
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को एक आदेश पत्र जारी किया. इस आदेश पत्र में शादी में आने वाले अनगिनत मेहमानों की संख्या की सीमा सिमित कर दिया गया है।
सरकार के इस आदेश पत्र के आधार पर शादी में लड़की की तरफ से 500 और लड़के ओर से कुल 400 लोगों को ही शादी में आमंत्रित किया जा सकता हैं। इसके अलावा छोटे-मोटे कार्यक्रमों में भी संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है।
यह आदेश जम्मू-कश्मीर में 1 अप्रैल, 2017 से पारित होगा। साथ ही सरकार के व्दारा जो निजी या सरकारी कार्यक्रम में पटाखों और लाउडस्पीकर के उपयोग किया जाता है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और जो इन्वेटशन कार्ड के साथ मिठाई और ड्राईफ्रूट्स देने की प्रक्रिया है उस पर भी रोक लगा दी गई है।
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