अम्बिकापुर: छत्तीसगढ़ राज्य के अम्बिकापुर जिलें में शादी समारोह में 1 हजार से ज्यादा की भीड़ जुटाकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लघंन किया गया। इसको देखते हुए जिलाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम ने मैरिज हॉल को सील करने के साथ ही संचालक समेत वर-वधू पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी और इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ने कहा कि जिलाधिकारी संजीव कुमार ने इस केस को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिलाधिकारी संजीव कुमार के निर्देशानुसार 4 जुलाई को रिंग रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन में 2 जुलाई शुक्रवार को पूर्ण हुए वैवाहिक समारोह की पड़ताल की गई। पड़ताल में पता चला कि लगभग 1 हजार व्यक्तियों को एकत्रित कर कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक समारोह का आयोजन कराया गया था। उन्होंने कहा कि शहर में वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने वाले लोगों की अधिकांश संख्या 50 तय की गई है। जबकि इस वैवाहिक समारोह में कोरोना दिशा-निर्देशों के नियम के उल्लघंन की वजह से चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया पर 4 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ-साथ शादी कराने वाले दूल्हे के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपये तथा दुल्हन के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ-साथ नगर निगम दफ्तर में जुर्माने का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना में रोजगार खोने वाले मजदूरों को सरकार देगी 5,000 रुपये की मदद बीएस येदियुरप्पा ने कहा- "कर्नाटक मेकेदातु परियोजना कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेगा..." मोदी सरकार के निमंत्रण पत्र में 'आषाढ़' और 'शक संवत' का इस्तेमाल, फिर दिखी भाजपा की भारतीयता