पाली: राजस्थान के पाली जिले में बच्ची से बलात्कार और डबल मर्डर केस में अदलात ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इसी के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाते वक़्त पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज अनवर अहमद चौहान ने टिप्पणी में कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। प्राप्त खबर के मुताबिक, 1 मई 2023 को सिरियारी थाना क्षेत्र की 10 साल की बालिका तथा उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गया था। दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे। तत्पश्चात, परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, मगर दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा। इस पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस के साथ ही बच्चों के परिजनों ने बच्चों की तलाश आरम्भ की। इसके चलते 2 मई को दोनों के शव मानी गांव के पास मामाजी का ओरण में मिले। पुलिस ने घटना की गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, इसके बाद क़त्ल कर दिया गया। वही पुलिस का कहना है कि अर्जुन सिंह नाम के व्यक्ति ने बच्ची के साथ बलात्कार किया था। तत्पश्चात, उसका क़त्ल कर दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर बकरियां चरा रहा उसका भाई वहां पहुंचा तो अर्जुन सिंह ने पत्थरों से कुचलकर उसे भी मार डाला। पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के पब्लिक प्रोसिक्यूटर खीमाराम पटेल ने बताया कि सिरियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला अर्जुन सिंह इस मामले में दोषी पाया गया है। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। उसने एक मई को 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार कर उसकी और उसके 13 वर्षीय भाई की पत्थरों से कुचलकर क़त्ल कर दिया था। असम सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 1281 मदरसे किए बंद, उनकी जगह चलेंगे इंग्लिश स्कूल 'किसी दिन सांसद को कोई उठा ले जाएगा...', संसद में HUI सुरक्षा चूक पर बोले JDU सांसद अयोध्या में शुरू होगी वाटर मेट्रो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन