नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद के सदस्य यासीन भटकल (Yasin Bhatkal) और उसके 10 अन्य सहयोगियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के 2012 के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद इन आतंकियों के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया आरम्भ होगी। इन आरोपियों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने की साजिश का इल्जाम है। कोर्ट ने 2012 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षडयंत्र रचने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सह-संस्थापक यासीन भटकल के साथ ही मोहम्मद दानिश अंसारी समेत उसके कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कहा है। कोर्ट ने आतंकी यासीन भटकल, दानिश अंसारी, मोहम्मद आफताब आलम, इमरान खान, सैयद, ओबैद उर रहमान, असदुल्लाह अख्तर, उज्जैर अहमद, मोहम्मद तहसीन अख्तर, हैदर अली और जिया उर रहमान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मंजर इमाम, आरिज खान और अब्दुल वाहिद सिद्दीबप्पा को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत देने में विफल रहा। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की बेंच ने आज सोमवार (3 अप्रैल) को कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 'कोई मुस्लिम भाई पर हमला न करे..', बंगाल हिंसा के बीच 'दीदी' की अपील, बोलीं- हनुमान जयंती पर दंगे का प्लान झारखंड में 1 अरब रुपए का मिड डे मील घोटाला, वारंट जारी होने के बाद आरोपी संजय तिवारी का सरेंडर 'भगवान बुद्ध भी इस बात से सहमत नहीं होंगे..' यह कहकर हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी याचिका, जानें पूरा मामला