शाहरुख़-मोहब्बत-असलम..! 12 लोगों ने मिलकर किया था 'सुरेश रैना' के परिजनों का क़त्ल, सबको उम्रकैद

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या के मामले में पठानकोट की जिला अदालत ने सभी 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पाए गए आरोपितों में शाहरुख़, मोहब्बत, रिहान, असलम, तजवल बीवी, काज़म, चाहत, जबराना, आमिर, सेहजान, बाबू मियाँ, और मैचिंग शामिल हैं। 3 सितंबर 2024, मंगलवार को इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई पठानकोट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जितेंद्र पाल खुरमी की अदालत में हुई। यह मुकदमा लगभग चार साल तक चला, जिसमें बचाव पक्ष ने आरोपितों के बचाव में विभिन्न दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने उन सबूतों को पेश किया, जो यह साबित करते थे कि आरोपितों ने ही यह अपराध किया था। इसके बाद, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपितों को उम्रकैद और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी। दोषी ठहराए गए आरोपितों में औरैया, उत्तर प्रदेश के निवासी 28 वर्षीय मैचिंग, राजस्थान के 46 वर्षीय शाहरुख़ खान, 43 वर्षीय जबरना, 26 वर्षीय मोहब्बत, 29 वर्षीय रिहान, अमृतसर, पंजाब के 44 वर्षीय असलम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की 53 वर्षीय तजवल बीवी, 60 वर्षीय काज़म, 55 वर्षीय आमिर, 18 वर्षीय सेहजान, कानपुर, उत्तर प्रदेश के 38 वर्षीय चाहत और बरेली के 70 वर्षीय बाबू मियाँ शामिल हैं। सभी आरोपितों पर डकैती और हत्या के आरोप साबित हुए हैं।

घटना 19 अगस्त 2020 की रात को हुई थी, जब पठानकोट जिले के थरियाल गाँव में एक दर्जन हमलावरों ने एक घर पर हमला किया था। यह घर कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार का था, जो पेशे से ठेकेदार थे। हमलावरों ने धारदार हथियारों से घर के सो रहे सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। चीख-पुकार सुनकर जब पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे, तो हमलावर भाग निकले। इस हमले में सुरेश रैना के 58 वर्षीय फूफा अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके 32 वर्षीय बेटे कौशल कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सुरेश रैना की 55 वर्षीय बुआ आशा देवी और उनका 24 वर्षीय बेटा अपिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं आशा देवी की 80 वर्षीय सास सत्या देवी भी इस हमले में घायल हुईं। पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास, और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी और जांच के बाद सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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