'अपने ही नाबालिग भाई से थे 12 वर्षीय लड़की के संबंध, 34 हफ्ते से हुई गर्भवती', केरल HC ने ठुकराई गर्भ गिराने की याचिका

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक 12 वर्षीय गर्भवती लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। बच्ची के अपने ही नाबालिग भाई से संबंध थे जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई तथा अब उसने इस मामले में केरल उच्च न्यायालय के सामने गर्भ गिराने की इजाजत माँगी थी। यह फैसला केरल उच्च न्यायालय ने 22 दिसम्बर, 2023 को सुनाया था।

न्यायिक मामलों के बारे में रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट ‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, एक 12 वर्षीय नाबालिग ने अदालत के सामने यह याचिका लगाई थी कि उसे चिकित्सीय तौर पर गर्भपात की इजाजत दी जाए। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने बच्ची के गर्भ की जाँच के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। मेडिकल बोर्ड के गठन के पश्चात् यह सामने आया था कि बच्ची 34 हफ़्तों की गर्भवती है तथा ऐसे में उसे गर्भपात की इजाजत उसकी कम आयु के चलते दी जा सकती है तथा यह उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। हालाँकि, अदालत ने इस पर दुबारा जाँच करने को कहा। अदालत को गर्भपात की जगह पर मेडिकल बोर्ड ने सुझाया कि 2-3 सप्ताह के पश्चात् बच्ची के ऑपरेशन के जरिए उसके गर्भ को निकाला जाए क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसे में अदालत ने गर्भ के विकसित हो जाने और अन्य कारणों को सामने रखते हुए गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

अपने फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा, “गर्भ अब 34 सप्ताह का हो गया है तथा अब पूरी तरह से विकसित हो कर बाहर की जिन्दगी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा बच्चे को जन्म लेने दिया जाएगा।” हाई कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि बच्ची के गर्भवती होने के विषय में अब तक माता-पिता को जानकारी ही नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि बच्ची को उसके माता-पिता के साथ रखा जाए जिससे उसकी देखभाल की जाए। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि नाबालिग के बच्चे के जन्म के लिए ऑपरेशन का सहारा लिया जाए या फिर सामान्य तरीके से जन्म इसका फैसला लेने की छूट माता-पिता को दी है। अदालत ने बच्ची के नाबालिग भाई, जिसके ऊपर उसे गर्भवती करने के आरोप हैं, उसे उसके आसपास आने देने से रोकने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उसका नाबालिग भाई बच्ची से किसी भी प्रकार का संबंध ना स्थापित कर पाए। इसकी जिम्मेदारी बच्ची के माता-पिता को दी गई है।

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