नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही उन्हें सजा का ऐलान भी आज किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है। पत्रकार गौरव सावंत पर लगा यौन शोषण का आरोप, कहा- कानूनी कार्रवाई करेंगे बता दें कि मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। वहीं बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को 1994 में बंद कर दिया था, लेकिन दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की फिर से जांच की और अंजाम तक पहुंचाया। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या 302 हत्या का प्रयास 307 डकैती 395 के अलावा 324, 452 और 436 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज हुआ मनी लॉन्डरिंग का केस गौरतलब है कि अदालत की ओर से दोषी ठहराये जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दोनों को सजा का ऐलान आज किया जाएगा। इन धाराओं को देखते हुए दोषियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसके अगले दिन से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के कारण देश के कई राज्यों में खून की होली खेली गई थी। जिनमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। खबरें और भी सरकार और आरबीआई के बीच हो सकती है सुलह मेरे घर की जासूसी करने के लिए नितीश ने मुख्यमंत्री आवास पर लगवाए सीसीटीवी कैमरे- तेजस्वी यादव पंजाब में जैश-ए-मोहम्मद के छह आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई