नई दिल्‍ली : 1984 में भड़के सिख दंगों में दिल्ली उच्च न्यायालय से उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करने वाला है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल की पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है. दरअसल, सज्जन कुमार ने सर्वोच्च न्यायायलय में अपील दाखिल करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. महाधिवेशन समाप्त होने के बाद एक्शन मोड में आई भाजपा, शुरू हुआ बैठकों का दौर उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके अलावा अदालत ने सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. हाईकोर्ट ने अन्य 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना थोपा था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को आजीवन कारावास जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 साल से बढाकर 10 साल कर दी थी. 1 लाख रु वेतन, रिसर्च एसोसिएट्स करें अप्लाई जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि 1947 में हुए बंटवारे में हुए नरसंहार के 37 साल बाद फिर हजारों लोगों की हत्या की गई थी.आपको बता दें कि दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सज्‍जन कुमार की तरफ से किए गए आत्मसमर्पण की मियाद बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया गया था. खबरें और भी:- दो कमरों में चलने वाली पार्टी आज कर रही है महाधिवेशन, ये हमारी लिए गर्व की बात - पीएम मोदी अब बेकार नहीं जाएंगे आपके कटे-फटे नोट, इस तरह करें उनका उपयोग भाजपा महाधिवेशन में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त थी पूर्व सरकार