प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने और मस्जिद के मुसाफिरखाने में ठहरने की जानकारी पुलिस से छिपाने के जुर्म में अरेस्ट कर जेल भेजे गए केरल और पश्चिम बंगाल के 2 जमातियों को जिला अदालत ने जमानत दे दी है. एडीजे वीर भद्र सिंह ने अर्जी पर जमातियों के वकील सैय्यद अहमद नसीम गुड्डू की दलीलें सुनने के बाद दोनों की जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने दोनों जमातियों केरल के अशरफ पी के और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के शहजान अली को 2-2 जमानत और मुचलका दायर करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को महबूबा पैलेस करेली से 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया था. दोनों जमातियों के खिलाफ लॉक डाउन में प्रयागराज जिले में आने और शाहगंज थाना क्षेत्र के मरकज़ स्थित मुसाफिर खाने में बगैर प्रशासन की इजाजत के ठहरने, कोरोना संक्रमण फैलाने और वीज़ा के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया था. जमानत याचिका पर बहस के दौरान आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि सभी विदेशियों समेत 30 जमातियों में कोई भी शख्स कोरोना से संक्रमित नहीं था और न ही किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाया गया. कई दफा की जांच में तमाम आरोपियों की रिपोर्ट निगेटिव आई और किसी के द्वारा भी वीज़ा के नियमों का कोई उल्लंघन भी नहीं किया गया. 65 वर्षीय महिला ने 14 महीने में दिया 8 बच्चियों को जन्म, बिहार से सामने आया अनोखा घोटाला ईरान के वैश्विक प्रतिबंधों के केस में अकेला हुआ अमेरिका कोरोना ने ब्राज़ील में ढाया कहर, मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा