रिश्वतखोरी के मामले में 2 वर्ष की सजा

रायपुर: रिश्वतखोरी के आरोप में अदालत ने गरियाबंद शिक्षा विभाग के मंडल संयोजक लवण सिंह को 2 वर्ष की सजा और 40000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है. बता दे कि आरोपी ने छत्रवृत्ति स्वीकृत कराने के एवज में पीड़ित से आठ हजार रुपए मांगे थे.

पीडिता कि शिकायत पर एंटीकरप्शन ब्यूरो की टीम ने लवण सिंह को रिश्वत लेते हुए रेंज हाथो धर दबोचा बता दे कि छत्रावास प्रभारी ने 22 जनवरी 2013 को इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की. इसकी जांच करने के बाद एसीबी ने योजनानुसार आरोपी को रिश्वत लेते हुए 1 फरवरी को पकड़ा लिया. तलाशी में उसके जेब से 8 हजार रुपए बरामद किए गए थे.

लोक अभियोजक योगेंद्र ताम्रकार के मुताबिक गरियाबंद स्थित ग्राम मदनपुर प्री-मैट्रिक छात्रावास प्रभारी बैजनाथ नेताम छात्रवृत्ति निकालने के लिए पहुंचा था. इस दौरान विकासखंड शिखा अधिकारी कार्यालय के आदिमजाति कल्याण विभाग में पदस्थ लवण सिंह से उसकी मुलाक़ात हुई. उसने छात्रवृत्ति की राशि अनुमोदन करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

सीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

किसने मांगी रिश्वत में महिला से आबरू ?

चालीस हज़ार की रिश्वत लेते वनरक्षक पकड़ाया

 

Related News