2020 : आज से देश की इन 16 चीजों में आएंगे परिवर्तन, बदल जायेगा काम करने का तरीका

वर्ष 2020 की शुरुआत हो चुकी है. आज से देश में कई सारी चीजें बदल जाएंगी. इनमें अधिकतर बदलाव आर्थिक मसलों से जुड़े हैं. मसलन, आज से जहां भारतीय रेल का केवल एक हेल्‍पलाइन नंबर 139 हो जाएगा, तो NEFT ट्रांजेक्शन्स पर चार्ज नहीं लगेगा. वहीं, जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन को आसान बनाया जा सकता है. इसके अलावा नए साल पर लोन सस्‍ते हो जाएंगे. भारतीय रेल की सिर्फ 1 हेल्‍पलाइन नंबर : आज से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. दरअसल, भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया गया है, जो इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है. ऐसे में अब यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. अब आप सिर्फ 139 नंबर का उपयोग कर रेलवे से जुड़ी हर समस्‍या का निपटारा कर सकते हैं.

रेलवे ने बढ़ाया किराया, आज से सफर होगा महंगा : महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को आज से बड़ा झटका लगा है. रेलवे ने यात्री किराये में बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी अधिकतम 4 पैसे तक की गई है. इससे यात्रियों को पहले की तुलना में अब ज्यादा किराया चुकाना होगा, जिसका लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर बड़ा असर पड़ सकता है. किराये की बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी.  केरल में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन : नए साल के पहले दिन से केरल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केरल में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग : वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल की जा सकती है, लेकिन लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगी. NEFT ट्रांजेक्शन्स पर नहीं लगेगा चार्ज : नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है. आज से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. 

जीएसटी रजिस्ट्रेशन : जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है. रुपे-UPI पर अब नहीं लगेगा चार्ज : डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है. आज से रुपे कार्ड (RuPay Card) और UPI से लेनदेन पर किसी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क नहीं लगेगा. कर्ज : रेपो रेट से जुड़े कर्ज 0.25 फीसदी सस्ते- SBI ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25 फीसदी तक घटाया है. नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी आज से मिलेगा. पीएफ : नौकरी करने वालों को होगी आसानी- नए साल में पीएफ से जुड़े नियम भी आसान होने जा रहे हैं. नए नियमों के तहत वो कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं. कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे. पेंशन फंड से एक मुश्त निकासी संभव होगी. आज से असम सरकार कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई करने वाली और अपनी शादी को पंजीकृत कराने वाली हर व्‍यस्‍क दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार करेगी : सरकार ने इस स्कीम की घोषणा पिछले महीने की थी. सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. योजना का लाभ लड़की की पहली बार शादी पर ही मिलेगा.. इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना होगा.

ज्‍वैलरी : हॉलमार्किंग अब अनिवार्य - सोने-चांदी की ज्‍वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक छूट रहेगी. ज्‍वैलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी. मार्च तक आधार-पैन लिंकिंग जरूरी : नए साल में आधार और पैन की लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्‍म होगी. दरअसल, पहले 31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था, लेकिन अब मार्च 2020 तक का समय मिला है. अगर आपने नई डेडलाइन तक लिंकिंग नहीं कराई तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. बीमा पॉलिसी : प्रीमियम महंगा होगा- आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है. इससे प्रीमियम महंगा होगा. वहीं, एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है. 

डेबिट कार्ड : चिप वाले कार्ड ही चलेंगे- 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना जरूरी है. नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे. इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो सकती है, जिससे एटीएम ग्राहक का डेटा पहचानती है. एटीएम : कैश निकालने के लिए ओटीपी-एसबीआई ने एटीएम से 10 हजार रु. से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा. फास्टैग : अब जरूरी, वरना दोगुना टोल-15 जनवरी के बाद एनएच से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा. 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं. फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल चुकाना होगा.

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