1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों से हटेंगे ऐसे 3 लाख वाहन, देखिये कहीं आपकी गाड़ी भी तो नहीं है शामिल

नई दिल्ली: दिल्लीवालों के लिए एक बड़ी खबर है। जी दरअसल यहाँ दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से उन डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने का फैसला लिया है, जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं या फिर 1 जनवरी, 2022 को यह अवधि पूरी हो जाएगी। हाल ही में मिली जानकारी के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को मानते हुए दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला लिया जा रहा है। कहा जा रहा है इसी सप्ताह परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के मुताबिक इन गाड़ियों के मालिकों को एनओसी जारी की जाएगी ताकि वे किसी अन्य स्थान पर भी उन्हें डीरजिस्टर करा सकें, हालांकि यह एनओसी उन वाहनों के लिए नहीं होगी, जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं।

आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 29 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश दिया था। वहीं इससे पहले साल 2014 में एनजीटी का आदेश था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। अब हाल ही में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'हम पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अब तक करीब 1 लाख ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है। अब 1 जनवरी, 2022 से सख्ती के साथ ऐसी सभी गाड़ियों का पंजीकरण समाप्त होगा।' उनके अनुसार अब तक 1 लाख पर रोक लग चुकी है और फिलहाल 2 लाख ऐसी गाड़ियां और हैं, जो कम से कम 10 साल पुरानी हैं। यानी दिल्ली की सड़कों पर नए साल से 3 लाख डीजल वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी।

अधिकारी ने यह भी कहा कि, 'परिवहन विभाग की ओर से लगातार नोटिस जारी कर लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई है।' इसी के साथ उन्होंने कहा, 'विभाग के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहन और 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है।' अधिकारियों का यह भी कहना है कि दिल्ली में ओवरएज गाड़ियों की संख्या 38 लाख के करीब है और इनमें से 3 लाख ऐसे डीजल वाहन हैं, जो 10 साल से ज्यादा पुराने हो चले हैं।

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