नई दिल्ली: आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से लिंक करने की समय अवधि इसी माह ख़त्म हो रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। सरकार ने अतीत में कई बार इसकी समय अवधि बढ़ाई है। लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह अंतिम कॉल हो सकती है। आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक पैन के साथ बड़ी आसानी से अपने 12 -अंकों के यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं। आप पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सभी नए पैन कार्ड के लिए अपने आधार नंबर को कोट करना जरुरी है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय अपने पैन को आधार से जोड़ना भी जरुरी है। आधार को पैन के साथ न जोड़ने के नतीजे वित्त विधेयक 2019 में लिखे गए हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए की उप-धारा (2) में पहले कहा गया था कि अगर पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन अमान्य हो जाएगा। हालांकि वित्त विधेयक ने इस माह से प्रभावी प्रावधान में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक, ऐसे सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ऐसे पैन कार्ड उपयोग में नहीं रहेंगे। इस नवरात्रि बाजार में आईपीओ ला सकती है आईआरसीटीसी धन जुटाने के लिए सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम हुवावेई पर सरकार देशहित को ध्यान में रखकर लेगी कोई निर्णय