अहमदाबाद: देश के बड़े औद्योगिक समूह अडाणी ग्रुप के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करना एक शख्स को भारी पड़ गया है। मुंबई के विनय दुबे के खिलाफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक (पानीपत) प्राइवेट लिमिटेड (AALL) ने कंपनी के खिलाफ एक वीडियो जारी करने पर 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल कराते हुए कंपनी ने ये मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस वीडियो को लोकतंत्र टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था। अदालत ने कंपनी से संबंधित किसी भी किस्म के वीडियो को जारी करने पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अडाणी ग्रुप के खिलाफ जारी किए गए वीडियो को लेकर 28 दिसंबर को सिविल अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि "दुबे और उनके एजेंटों, पब्लिस-सर्कुलेशन जारी करने वाले और इस प्रकार की स्टोरी और लेख को प्रतिबंधित करने की जरुरत है। अडाणी ग्रुप की पानीपत यूनिट एएएलएल ने गत वर्ष दिसंबर में सिविल सूट दाखिल किया था जिसमें दुबे के खिलाफ वीडियो जारी करते हुए पांच करोड़ रूपए की क्षति का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के 36 वर्षीय दुबे ने कहा है कि उनके खिलाफ पूरे देश में 22 शिकायतें दर्ज हैं। गत वर्ष, दुबे को एक वीडियो में अप्रैल में मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ को उकसाने के आरोप में 14 दिनों तक जेल में गुजरना पड़ा था। उस दौरान मुंबई पुलिस ने कहा था कि उनके वीडियो ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों प्रवासी कामगारों की भूमिका निभाई थी, इससे ये धारणा बनी कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया है। छुट्टियों के मौसम से अर्थव्यवस्था हो सकती है प्रभावित जीएसटी लागत की कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किये 6K-Cr पुनर्जनन, पुनर्निवेश करेगा 2021 को परिभाषित: आनंद महिंद्रा