नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली में निरंतर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-NCR के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास चलाने की बात कही है. वहीं दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी निर्णय कर लिया है. 50 प्रतिशत स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को बोला जा चुका है. दरअसल, प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश जारी होने तक सभी निजी स्कूल, कॉलेज बंद करने के निर्देश भी दे दिए है. 50 फीसदी लोगों को दी जाए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत- मैनेजमेंट: मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए कई निर्देश जारी कर दिए है. इतना ही नहीं इस बारें में कमीशन ने बोला है कि 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जाए. जिसके अतिरिक्त निजी कार्यालयों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है. 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी: अपनी बात को जारी रखते हुए कमिशन ने ये भी बोला है कि, 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा चुकी है. केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर कोई भी बैन नहीं रहेगा. वहीं, जिसके अतिरिक्त रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा/डिफेंस को छोड़ कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहने वाली है. गौरतलब है कि बीते दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ बनी इसके उपरांत दिल्ली गवर्नमेंट ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-NCR में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की सलाह दी. जिसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण केस पर सुनवाई करते हुए लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था. To control the severity of pollution in Delhi NCR, the Commission for Air Quality Management (CAQM) orders to physically shut all public & pvt schools, colleges & educational institutes till further orders ANI (@ANI) November 16, 2021 96% प्रदूषण के जिम्मेदार सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं: आदेश गुप्ता निजी स्थान पर शराब पीना कोई अपराध नहीं.., हाई कोर्ट का बड़ा फैसला दिल्ली के पब-रेस्तरां में हर्बल हुक्के को अनुमति, हाई कोर्ट ने दी इजाजत