लखनऊ: यूपी सरकार निर्धन बेटियों एवं तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए सीएम सामूहिक विवाह योजना चलाती है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य निर्धन बेटियों की शादी कराना है। इस स्कीम का लाभ उन महिलाओं को भी मिलता है जों विधवा या तलाकशुदा हैं तथा पुनर्विवाह कर रही हैं। 35 हजार रुपये बेटी के खाते में स्थानंतरित किया जाता है। वहीं 10 हजार रुपये शादी के खर्च के लिए और बाकी के 6 हजार रुपये बिजली-पापी और टेंट के लिए दिया जाता है। पहले 51 हजार रुपये के स्थान पर सिर्फ 35 हजार रुपये मिलते थे। यहाँ जानिए आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं... पात्रता:- इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन बेटियों का मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस स्कीम के लिए 18 से अधिक आयु की बेटियां, विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदनकर्ता महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो। आवश्यक कागजात:- आवेदनकर्ता का आधारकार्ड आय प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड आयु प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र समग्र कोड बीपीएल कार्ड आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर ऐसे करें आवेदन:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है। इसके लिए अपर मुख्य अफसर, खंड विकास अफसर से संपर्क करना होगा। कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला डांसर के प्यार में पड़ा व्यापारी, हो गई दर्दनाक मौत बोर्ड परीक्षाओं में साइन लैंग्वेज टीचर्स रहेंगे तैनात