नई दिल्ली: देश में 5जी नेटवर्क लागू करने के विरुद्ध जूही चावला ने याचिका दाखिल कर दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले के आदेश में संशोधन की मांग की थी. अभिनेत्री ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली है. कोर्ट ने पिछले महीने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. जस्टिस जयंत नाथ ने जूही चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दी. कोर्ट ने कहा कि, 'वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं. याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज किया जाता है.' दरअसल, जूही ने इस आग्रह के साथ याचिका दाखिल की थी कि 5जी के खिलाफ उनके केस को ‘‘खारिज’’ घोषित किए जाने की जगह ‘‘अस्वीकार्य’’ घोषित कर दिया जाए. चावला के वकील ने दलील दी कि वाद ‘मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा ‘ और उसे सिर्फ दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, किन्तु खारिज नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने चावला को 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने पर लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना ठोंका था. जुर्माने की राशि जमा करने के लिये उन्हें एक हफ्ते का वक़्त दिया था. चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी. बहन और जीजा के सपोर्ट में आई शमिता शेट्टी, लिखा- ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है... संजय दत्त के बर्थडे पर जारी हुआ 'KGF-2' का नया पोस्टर, सामने आया संजू का 'वारियर लुक' मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रतनानी के कैलेंडर में नजर आईं ऐश्वर्या राय बच्चन, दिखा कातिलाना अंदाज