'एक ही दिन में 6 बच्चियों का यौन शोषण नहीं हो सकता..', केरल हाई कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दी जमानत

कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड के एक शिक्षक को जमानत दे दी है, जिस पर पर 6 नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने का इल्जाम है। अदालत आरोपित शिक्षक को जमानत प्रदान करते हुए कहा है कि 1 दिन के अंदर 6 बच्चियों का यौन शोषण नहीं किया जा सकता है, यह बात संदेहास्पद लगती है।

रिपोर्ट के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय ने हिमायतुल इस्लाम स्कूल में कला विषय पढ़ाने वाले एक टीचर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत में शिक्षक की याचिका पर सुनवाई के दौरान जज सोफी थॉमस ने कहा कि, 'यह सच है कि पीड़ित बालिकाओं द्वारा 6 दिन देरी से शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही, यह बात भी संदेहास्पद लगती है कि आरोपित शिक्षक ने एक ही दिन में एक ही कक्षा की 6 लड़कियों का यौन शोषण किया। आरोपित दिसम्बर, 2023 के बाद से पुलिस हिरासत में है और जाँच चल रही है। ऐसे में यह अदालत शिक्षक को जमानत देने का फैसला देती है।'

जिस शिक्षक को हाई कोर्ट ने जमानत दी है, उस पर आरोप है कि उसने 12 दिसम्बर, 2023 को सुबह 11:20 बजे से 12 बजे के बीच हिमयतुल इस्लाम स्कूल के भीतर छात्राओं का यौन शोषण किया। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनके गुप्तांग छुए। यह सभी पीड़िताएँ कक्षा पाँच में पढ़ती हैं। इसी को लेकर उसके खिलाफ POCSO सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई थी। उसके खिलाफ कोझिकोड के टाउन पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था।

हिमायतुल इस्लाम स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के इस मामले की सुनवाई केरल उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को सबसे पहले की थी। शिक्षक के वकील ने अदालत के सामने दावा किया कि बच्चियों ने शिकायत दर्ज कराने में देरी की है और साथ ही शिक्षक को पुलिस हिरासत में काफी दिन हो गए हैं, ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए। हालाँकि, केरल पुलिस ने कोर्ट में पूरी ताकत से शिक्षक की जमानत का विरोध किया था। इसके बावजूद अदालत ने शिक्षक को जमानत दे दी, किन्तु साथ ही कई शर्तें भी रखीं।

अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान शिक्षक को हर दूसरे शनिवार अपने नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी और साथ ही वह किसी भी तरह से पीड़िताओं के परिवार से सम्पर्क करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके साथ ही अदालत ने उसे हिमायातुल इस्लाम स्कूल के आसपास ना जाने और केरल ना छोड़ने का आदेश भी दिया है। बता दें कि केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सैनिक की याचिका ख़ारिज कर दी थी, जिस पर आरोप था कि उसने एक बच्चे को सेक्स के लिए पैसे देने की पेशकश की थी। सैनिक का नाम अनवर आलम था और वह लक्षद्वीप का निवासी था।

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