नई दिल्ली: राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत हुईं गिरफ्तारियों पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2019 में 1948 लोगों को UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. जबकि पिछले 4 सालों (2014-19) में तक़रीबन 6000 लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार, साल 2019 में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल तादाद 1948 है. उन्होंने सदन को बताया कि 2016 से 2019 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में UAPA के तहत अरेस्ट किए गए लोगों की कुल संख्या 5922 है, जबकि इस अवधि में 132 लोगों को बरी कर दिया गया. वहीं, देशद्रोह कानून और मामलों पर उन्होंने कहा कि कानूनों में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है. NCRB के आंकड़ों को शेयर करते हुए रेड्डी ने बताया कि 2019 में, 96 केस दर्ज किए गए और महज एक को सजा हुई. जबकि कुल 76 लोग चार्जशीटेड हैं और 29 लोगों को बरी कर दिया गया था. आपको बता दें कि UAPA कानून का प्रमुख काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है. इसके तहत जांच एजेंसी को काफी अधिकार मिलते हैं. 2019 में ही इसका संशोधन बिल संसद में पारित हुआ था, जिसके बाद इस कानून को और शक्ति मिल गई. UAPA कानून के प्रावधानों का दायरा काफी बड़ा है. बंगाल में अमित शाह की विशाल रैली, मतुआ समुदाय के वोटर्स पर नज़र प्रिंस चार्ल्स और पत्नी को लगाया गया पहला टीका पीएम मोदी के 'आन्दोलनजीवी' के जवाब में राहुल का 'क्रोनिजीवी', PM पर कसा तंज