नई दिल्ली: सरकार ने अब बैंकों समेत तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. 1 जून 2017 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है. इसके साथ ही जिन खातों को आधार के साथ लिंक नहीं कराया जाएगा उसे इस तारीख के बाद विवरण अपडेट किए जाने तक निष्क्रिय किया जा सकता है. वहीं इस आदेश का पालन करने के लिए अब बैंक अपने ग्राहकों से उनका आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक करवाने के लिए कह रही है, ऐसे में जब आप अगली बार बैंक में किसी लेन-देन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि बैंक कर्मी आपसे कहे कि आप पहले अपने खाते को आधार से लिंक करा लें. लेकिन अगर आपने अपनी निकटतम बैंक ब्रांच में अपनी आधार डिटेल जमा करा दी है तो भी इस बात की संभावना है कि बैंक की ओर से आपके बैंक खाते को आधार से सही ढंग से लिक न किया गया हो. इसकी वजह से आपके आधार कार्ड की डिटेल कहीं खो सकती है. टीवी पर वापसी कर रही है डॉन अबू सलेम की पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी जुड़वाँ 2 का लेटेस्ट ट्रैक ऊंची है बिल्डिंग 2.0 रिलीज़, देखिये वीडियो मुंबई बम धमाके के दोषियों को मिली सजा