नई दिल्ली : एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार अनिवार्य हो जाएगा.वित्त अधिनियम-2017 के तहत वित्त मन्त्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की. बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा. इस बयान में यह खुलासा भी किया गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे. साथ ही उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है. यही नहीं इसके बाद अब मोबाइल नंबर के लिए भी आधार अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है. अब सभी मोबाइल नम्बर्स को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा. दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एक नोटिस भेजा है जिसमें एक साल के भीतर सब्सक्राइबर्स के मोबाइल नंबर उनके आधार से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए है. यह भी देखें अब गाय को भी मिलेगी विशिष्ट पहचान, बनेगा आधार कार्ड अब बिना आधार कार्ड के नही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जाने क्यों