नई दिल्ली : केंद्र सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने और परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) के लिए आवेदन करने के लिए भी आधार नंबर बताने को अनिवार्य करने जा रही है. सरकार ने वित्त विधेयक में एक संशोधन के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा है.हालांकि इस बारे में निर्णय पिछले साल ही ले लिया गया था. लेकिन किन्ही कारणों से अमल में नहीं आ पाया. बता दें कि सरकार के इस प्रस्ताव का कई संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा सकता है, उनकी मांग है कि इसे स्वैच्छ‍िक बनाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में अपने एक आदेश में ऐसा निर्देश भी दिया था. पता ही है कि आधार कार्ड देश में कई तरह के वित्तीय लेनदेन में जुड़ता जा रहा है. सभी बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने का काम चल रहा है. 1 अप्रैल से ईपीएफ खाता खोलने के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा.इसी तरह, आयकर दाख‍िल करने की प्रक्रिया को भी निरंतर आसान और प्रामाणिक बनाया जा रहा है.उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लाने की घोषणा की है जिससे टैक्स जमा किया जा सकता है और रिफंड को ट्रैक किया जा सकता है. आधार कार्ड तैयार करने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) पहले यह कह चुकी है कि आधार के प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डिवाइस में 1 जून के बाद नए मापदंड लागू किए जाएंगे.स्मरण रहे कि आधार कार्ड की शुरुआत वर्ष 2009 में यूपीए सरकार ने की थी. यह भी पढ़ें आधार एप्प और भीम एप्प में हुआ कनेक्शन, जाने ! 5 बड़ी बातो का ध्यान , आपके Aadhar card की सुरक्षा