नई दिल्ली: हाल में आधार कार्ड को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-CBDT ने एक बयान जारी किया है. जिसमे कहा गया है कि 1 जुलाई से आधार के बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. नया परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए भी आधार जरुरी होगा. जिसमे 1 जुलाई से आधार कर्ड बनवाने की योग्यता रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने पर आधार नंबर या आधार बनवाने के लिए आवेदन करने के बाद मिला एनरॉलमेंट नंबर देना ही पड़ेगा. इसके बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं हो सकेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-CBDT ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद लिया गया है, जिसमे कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैन और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड का समर्थन किया गया था. SC ने कहा कि जिनके पास आधार है, वो इसे पैन और ITR में इसे जरूर लगाएं. SC ने उन लोगों को इससे छूट दी है, जिनके पास आधार नहीं है. न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आयकर कानून में धारा 139एए शामिल करने के संसद के अधिकार को भी बरकरार रखा है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब 1 जुलाई से IT रिटर्न भरने के लिए आधार जरुरी है. सुरक्षित हो आधार, इसके लिए तैयार सरकार अब आधार कार्ड से मिलेगी खाद महंगे दामों पर 31 मई तक आधार को बैंक खाते से लिंक करें, अन्यथा खाता हो जाएगा बंद पाकिस्तानी युवक रह रहा था हरियाणा मंदिर में हिन्दू बन कर आधार कार्ड की थीम पर कपल्स ने छपवाया अपना वेडिंग कार्ड, हो रहा है वायरल