नई दिल्ली: अगले माह यानी कल एक जुलाई से आधार संख्या को आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए अनिवार्य कर दिया है .अर्थात एक जुलाई से आईटीआर की ई -फाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा. इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बरकरार रहेगी. बता दें कि इस बारे में आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैनकार्ड के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ई-आईटीआर में कर दें. इसे भी वैध माना जाएगा . लेकिन एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने वालों तथा आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए आधार अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने आधार पर सरकार की अधिसूचना के खिलाफ स्थगन आदेश पारित करने से इंकार कर दिया.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर अधिसूचना जारी कर सभी सामाजिक योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यह भी देखें आयकर विभाग के सामने हाजिर हुए मीसा और शैलेश कुमार सुप्रीम कोर्ट ने कहा I-TR में आधार की अनिवार्यता सही