1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड

नई दिल्ली। 1 जुलाई से देश में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना आवश्यक होगा। इसी के साथ पैनकार्ड बनाने के लिए भी आधारकार्ड या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर देना आवश्यक होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने फाईनेंस बिल वर्ष 2017 से 2018 के टैक्स प्रपोजल में संशोधनों के माध्यम से आयकर रिटर्न दायर करने के लिए आधार कार्ड का आवश्यक कर दिया था। हालांकि आधार कार्ड के उपयोग को सरकारी योजनाओं में लाभ लिए जाने के लिए आवश्यक बनाने के लिए कई जनहित याचिकाऐं लगाई गईं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में किसी तरह की रोक लगाने से इन्कार किया है।

सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भरोसा जताया गया कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने सरकारी योजनाओं हेतु आधार कार्ड को आवश्यक करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। न्यायालय ने अपनी सुनवाई में याचिकाओं को लेकर कहा है कि आधार कार्ड से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाना केवल इस लिए संभव नहीं है कि आशंका के आधार पर यह जताया जाए कि व्यक्ति आधार न होने पर योजनाओं के लाभ से वंचित रहेगा।

मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने दी। इस मामले में एडिशन साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा फिर उनके पास आधार कार्ड है या नहीं है। न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि आधार के उपयोग में न आने से किसी भी बच्चे को मध्याह्न भोजन का लाभ न मिले ऐसा न हो।

ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कागजात दिखाए जाऐं यदि ऐसा हुआ है तो कागजात दिखाऐं मगर अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर कोई आफत नहीं आई है। गौरतलब है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र ने आधार को जरूरी कर दिया है। इसके खिलाफ तीन अलग.अलग पिटीशन्स की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इससे पहले ैब् ने अपने ऑर्डर में कहा था कि सरकार और उसकी एजेंसियां योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को जरूरी ना बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को ये छूट दी थी कि स्च्ळ सब्सिडी जनधन योजना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लाभ उठाने के लिए लोगों से वॉलियन्टरी आधार कार्ड मांगे जाएं।

आधार की अनिवार्यता का हो रहा विरोध, SC का रोक लगाने से इन्कार

बिना आधार नहीं होगा अब 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, नहीं खोल पाएंगे अकॉउंट

SC ने 10.52 लाख फर्जी पैनकार्ड को लेकर जताई चिंता

 

Related News