'अरविंद केजरीवाल हाज़िर हों..' गोवा कोर्ट ने दिए 29 नवंबर को पेश होने के आदेश, जानिए क्या है मामला ?

पणजी: गोवा की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 29 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाई ने समन मिलने की बात स्वीकार की लेकिन वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले के विवरण से अनभिज्ञ थी।

अदालत के सूत्रों के अनुसार, मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया है, जो रिश्वतखोरी से संबंधित है। मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने समन जारी किया। AAP गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि उन्हें केजरीवाल के अदालत में पेश होने से एक दिन पहले समन मिला है। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि आरोप पत्र 2018 में दायर किया गया था। हमें मामले का विवरण नहीं पता है।"

पालेकर, जो एक वकील भी हैं, ने उल्लेख किया कि वह बुधवार को केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा, "हम दस्तावेज़ प्राप्त करेंगे और फिर इस पर निर्णय लेंगे कि कार्यवाही को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए या नहीं।" AAP ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में उसे कोई सीट हासिल नहीं हुई, जबकि 2022 में उसने दो सीटें जीतीं थीं।

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