नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 30 मई, 2022 को चार कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लंबी सुनवाई में देरी और जैन की 18 महीने की कैद को देखते हुए कहा कि लंबी प्रक्रिया और आगे भी देरी की संभावना ने उन्हें राहत के योग्य बना दिया है। अदालत ने जैन को 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती मुचलके पर जमानत दे दी। जैन के खिलाफ ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। जमानत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जैन के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, "सत्यमेव जयते। देश का संविधान अमर रहे। तानाशाह की तानाशाही ने हमें एक बार फिर तमाचा मारा।" उन्होंने लंबी हिरासत की आलोचना करते हुए दावा किया कि जैन को "झूठे और निराधार आरोपों" के आधार पर कैद किया गया था, जबकि उनके आवास पर चार बार छापे मारे गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सिसोदिया ने मामले में सच्चाई और न्याय को कायम रखने के लिए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की सभी सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण, जाते-जाते CJI ने दी सौगात महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने क्यों रद्द किए 103 फैसले और 9 टेंडर? मनी लॉन्डरिंग मामले में मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 'सुप्रीम' जमानत