नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने बुधवार (17 मई) को कानून के एक छात्र के साथ मारपीट मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने AAP विधायक को पूरे दिन कोर्टरुम में खड़े रहने की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की बेंच ने दोषी AAP विधायक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। इस रकम में से 6500 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में कोर्ट में जमा किए जाएंगे। शेष 23500 रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि, कोर्ट ने MLA को वर्ष 2020 में एक कानून के छात्र से मारपीट करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में फरवरी 2020 में एक दलित छात्र की शिकायत पर MLA अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़ित छात्र का आरोप था कि वह 7 फरवरी 2020 को घर जा रहा था। जब वह झंडेवालान चौक, लाल बाग पहुंचा तो यहां पर त्रिपाठी ने उसे पीटा। अनुसूचित जाति (SC) से आने वाले शिकायतकर्ता ने यह भी इल्जाम लगाया था कि त्रिपाठी ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया था। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट व IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद त्रिपाठी को शिकायतकर्ता के साथ मारपीट का दोषी ठहरया था। हालांकि, कोर्ट ने MLA को बंधक बनाने, धमकी देने एवं SC/ST के तहत आरोपों से बरी कर दिया है। कानून मंत्री नहीं रहे किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया प्रभार 'मुस्लिम थे, इसलिए पाकिस्तान चुन लिया, दादा ने सबसे बड़ी गलती की..' अली ने तिरंगे के साथ फोटो डाल बयां किया दर्द कर्नाटक: सोनिया गांधी का एक फोन और शिवकुमार ने छोड़ दी 'कुर्सी' की जिद !