नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA और वक्फ बोर्ड के प्रमुख अमानतुल्लाह खान की जमानत मंजूर हो गई है। वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले के आरोप में अरेस्ट किए गए अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। अमानतुल्लाह को एक लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने पर जमानत दी गई है। बता दें कि, अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो साल पुराने भरष्टाचार के एक मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान ही अमानतुल्लाह खान के घर सहित 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। छापे में दो ठिकानों से नकद और गैर लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए थे। अमानतुल्लाह खान के बाद उनके दो करीबियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिनके घर से नकद और हथियार मिले थे। छापेमारी के दौरान अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदारों ने ACB की टीम पर हमला भी किया था। बता दें कि खान के खिलाफ ACB ने वर्ष 2020 में साजिश रच कर भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसकी जांच ACB कर रही थी। उन पर आरोप है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद रहते हुए उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अस्थाई रूप से अनेक लोगों को गलत तरीके से रखा था। हालांकि, AAP ने अमानतुल्लाह खान को बेकसुर बताते हुए बचाव किया था। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करेगी मोदी सरकार, 10 हज़ार करोड़ की योजना को दी मंजूरी दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर खुलेंगी शराब की नई दुकानें, आवेदन को मंजूरी का इंतज़ार PFI के लिए 'अल्लाह का बन्दा' था लादेन, अपनी मैगज़ीन में आतंकी को बताया था शहीद