नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (4 दिसंबर) को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्यसभा सांसद और AAP नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। सिंह को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली की अदालत ने 25 नवंबर, 2023 को अपनी सुनवाई में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि चूंकि सिंह को पहली बार 5 अक्टूबर को पेश किया गया था, इसलिए जांच के समापन और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अनिवार्य अवधि कम हो जाएगी। 3 दिसंबर को समाप्त हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में 2 दिसंबर को संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी ने पहले ऐसी लगभग पांच शिकायतें दर्ज की थीं। सिंह को ED ने 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में मनीष सिसोदिया के बाद वह दूसरे हाई-प्रोफाइल नेता थे। ED के अनुसार, सिंह और उनके सहयोगी 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के निर्णय में शामिल थे - जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने पिछले दिनों सिंह से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद के आवास पर दो किश्तों में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। हालाँकि, संजय सिंह और उनकी पार्टी ने लंबे समय से इस दावे का खंडन किया है। 'यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता..', संसद में बोले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया CM शिवराज को बधाई देने उनके आवास पर बेटे संग पहुंचे कमलनाथ, इंटरनेट पर छाया VIDEO मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने DMK सरकार को लगाई फटकार !