नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने देश की राजधानी दिल्ली के एक सैलून (Salon) को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है. दरअसल, महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट (Wrong Hair Treatment) देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के बदले में ये मुआवजा देने को कहा गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ये सैलून दिल्ली के एक होटल में मौजूद है. जहां अप्रैल 2018 में आशना रॉय (Aashna Roy) अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं. वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी. मगर सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने की वजह से उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया. आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में स्पष्ट तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने के लिए कहा था. किन्तु हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर, उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया. जब युवती ने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट का ऑफर दिया. आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान पहुंचा है. जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का आग्रह किया. इसी मामले में अब आयोग ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए. आठ हफ्ते (दो महीने) के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए. डीजल की कीमतों में आया उछाल, जानिए पेट्रोल का हाल अब दिव्यांगों का होगा घर बैठे वैक्सीनेशन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों में जारी किया अलर्ट