नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दिमागी स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है. दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की बेंच ने कहा कि स्थानीय प्रशासन याचिकाकर्ता पर नजर रखे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप बेतुके हैं तथा वह या तो मतिभ्रम या किसी अन्य मानसिक समस्या से पीड़ित हैं तथा उन्हें चिकित्सा सहायता की जरुरत है. स्थानीय प्रशासन से कोर्ट ने आगे कहा कि यदि आवश्यकता महसूस हो तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के तहत उसका उपचार करवायें. फिर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कैप्टन दीपक कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता दीपक विमान में पायलट के तौर पर तैनात थे. दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत तरीके से शपथ ली है. इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए. मगर आज यानी बुधवार को उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी. उन्होंने याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के प्रयास का भी आरोप लगाया था. देखते ही देखते मात्र 22 सेकेंड में हो गई युवक की मौत, डरा देगा ये VIDEO विपक्ष के हंगामे के बीच MP सरकार पेश कर रही है बजट, जगदीश देवड़ा बोले- 'कोई भी योजना नहीं होगी बंद' हाथरस-एटा के अस्पताल में रात भर पोस्टमार्टम, 'सूरजपाल' की खोज में जुटी पुलिस