बैंगलोर: कर्नाटक के हुबली जिले के कलघाटगी पुलिस स्टेशन में मुजाहिद खान (45) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुजाहिद पर अपनी पत्नी को परेशान करने और इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर उसे जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता मुस्कान (बदला हुआ नाम) को इन धमकियों के कारण काफी परेशानी और खतरे का सामना करना पड़ा है। पहले बैंगलोर में एक निजी कंपनी में काम करने वाली 35 वर्षीय मुस्कान अभी धारवाड़ जिले के कालाघाटगी में अपनी दादी के साथ रहती हैं। काम करने के दौरान उनकी मुजाहिद खान से मुलाकात हुई, जो उसी कंपनी में काम करता था। उनका पेशेवर रिश्ता जल्द ही दोस्ती में बदल गया, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 2017 में, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि, उस समय मुस्कान को ये पता नहीं था कि मुजाहिद खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली शादी से उनके चार बच्चे थे। मुस्कान से यह महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए जाने के बावजूद, उनकी शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे। पहले दोनों में अपने अपने धर्म को मानाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में ही मुजाहिद खान ने मुस्कान पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण अक्सर झगड़े होने लगे और आखिरकार उनके रिश्ते में गंभीर दरार आ गई। मामला तब और बिगड़ गया जब असुरक्षित महसूस कर रही मुस्कान कलघटगी अपनी दादी के पास लौट आई। लेकिन, यहाँ भी मुजाहिद खान ने उसका पीछा किया और धमकियाँ देने लगा। आरोपी मुजाहिद ने कहा कि, “तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें चाकू मार दूँगा।” इन धमकियों से घबराई मुस्कान ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ श्री राम सेना द्वारा स्थापित हेल्पलाइन से मदद मांगी। ये हेल्पलाइन “लव जिहाद” के पीड़ितों के लिए है। श्री राम सेना संगठन ने तब से मुस्कान को अपना समर्थन देना जारी रखा है। उनकी मदद से पीड़िता ने कलघाटगी पुलिस स्टेशन में मुजाहिद खान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उसने मुजाहिद पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कालाघाटगी पुलिस इंस्पेक्टर श्रीशैला कौजालगी ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि, ''गुरुवार को हमें पीड़िता से शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर मुजाहिद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, विशेष रूप से धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 494 (पति या पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी शादी करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है।'' अधिकारी ने बताया कि, पीड़िता फ़िलहाल आरटी नगर बेंगलुरु में आरोपी के स्वामित्व वाली एक रियल एस्टेट फर्म में काम करती है। दोनों का पांच साल का एक बेटा भी है। आरोपी उसे एक साल से परेशान कर रहा था और उसे अपने पैतृक गांव कालाघाटगी में रहने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि आरोपी ने यहाँ भी उसे परेशान करने लगा और धमकियाँ देने लगा, पीड़िता के आरोपों के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की है। हम पूछताछ के लिए आरोपी को तलब करेंगे।'' कर्नाटक में धर्मान्तरण विरोधी कानून कांग्रेस ने किया रद्द :- बता दें कि इस मामले में आरोपी मुजाहिद खान के खिलाफ और भी धाराएं जुड़ सकती थीं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया धर्मान्तरण विरोधी कानून कांग्रेस ने सत्ता मिलते ही रद्द कर दिया था। 2022 में बनाए गए इस कानून के तहत, एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन, किसी के प्रभाव में या बहकाकर धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी करार दिया गया था। ऐसा करने वाले आरोपी को तीन से पांच साल की कैद और 25000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। इस कानून के तहत, सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए तीन से दस साल तक की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। यह भी प्रावधान था कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से ही की गई है, उसे फैमिली कोर्ट द्वारा अवैध मान जाएगा और इसे गैरजमानती अपराध मन जाएगा। हालाँकि, 2023 में कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता हासिल करते ही इस कानून को रद्द कर दिया, जिससे कट्टरपंथियों को धर्मान्तरण की खुली छूट मिल गई और इसका निशाना अधिकतर गरीब, दलित और पिछड़े लोग बन रहे हैं। माफी मांगने गए रेप के आरोपी को तेजाब से नहलाया, फिर जो किया उसे जानकर काँप उठेगी रूह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण घर छोड़ने पर मजबूर हुए हिन्दू, विरोध करने पर झारखंड पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर की छात्रों की पिटाई P@RN देखने के बाद 13 वर्षीय भाई ने किया 9 साल की मासूम का बलात्कार, फिर माँ के सामने ही कर दिया ये कांड