बीएमसी के नोटिस पर सोनू सूद ने खटखटाया बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इन दिनों चर्चाओं में हैं। आप जानते ही होंगे कि उनपर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत अवैध रूप से ढांचागत बदलाव करने का आरोप है। अब इसके लिए बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ उन्होंने बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है सोनू सूद ने वकील डी.पी. सिंह के जरिये पिछले हफ्ते अदालत में एक याचिका दायर की थी।

इस याचिका में कहा गया है कि, 'उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई 'अवैध या अनधिकृत निर्माण' नहीं कराया है।' अब बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली है। जी दरअसल याचिका में बीएमसी के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें सोनू सूद के वकील ने कहा है कि, ''याचिकाकर्ता (सूद) ने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है।''

इसके अलावा याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए भी मांग की गई है। याचिका में इस मामले में अभिनेता के खिलाफ किसी दंडनात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया गया है।

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