डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार हुआ जरुरी, जारी हुए निर्देश

नई दिल्ली: सरकार द्वारा जहा आम आदमी को आधार से जोड़ा जा रहा है वही लगातार नयी नयी योजनाओ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में आधार को डेथ रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ दिया गया है. सरकार ने कहा है कि अब डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा. यह नियम 1 अक्टूबर से लागु होगा. 

इसके बारे में निर्देश जारी करते हुए होम मिनिस्ट्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से जिस शख्स का डेथ रजिस्ट्रेशन होना है, उसकी पहचान के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा. मिनिस्ट्री ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. फिलहाल ये जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में लागू नहीं होगा. इसके लिए सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी.

बता दे कि आधार कार्ड को लगभग सभी योजनाओ से जोड़ा जा रहा है जिसमे बैंक से लगाकर,पेनकार्ड, आईडी, इनकम टैक्स आदि सभी कार्यो में इसका इस्तेमाल हो रहा है. जिसके चलते अभी तक 122 स्कीम्स में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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