इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 जुलाई से अनिवार्य होगा आधार कार्ड

नई दिल्ली. आधार कार्ड को इस समय हर दूसरे काम के लिए जरूरी कर दिया जा रहा है, बता दे कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 1 जुलाई 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा.

सरकार ने फायनेंस बिल में एक अहम संशोधन का प्रस्ताव किया था. इसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाया गया था किन्तु यह कब से लागू होगा, यह नहीं बताया गया था. नई सुचना के आधार पर अब सरकार ने उसकी भी तारीख तय कर दी है. इस फैसले के बाद से बिना आधार नंबर के भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न को वैध नहीं माना जाएगा.

बीते दिनों केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आधार कार्ड को जरुरी कर दिया. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्यों के दायरे में आता है. इस नए नियमों के अनुसार नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने के रिन्यूअल कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, ये नियम इसलिए लागू किया जाएगा ताकि एक व्यक्ति एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस न बनावा सके.

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