मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। नगर निगम ने मस्जिद के बिजली एवं पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम है, किन्तु कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसे डिमार्केशन के पश्चात् तोड़ा गया है। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। सख्त आदेश दिया गया है कि या तो मस्जिद कमेटी स्वयं अवैध ढांचे को हटा दे, या प्रशासन इसे तोड़ेगा। ऐसे में मस्जिद कमेटी को या तो अवैध ढांचा हटाना होगा, अन्यथा 30 दिन के अंदर नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी। मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने पिछले सप्ताह एक रैली निकाली थी, जो मंडी शहर से सकोडी चौक तक गई। इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की शिकायतें आई हैं। मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, तथा किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी एवं अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि वे विधानसभा में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे स्थानीय विवादों का निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर लोग अवैध निर्माण करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है। हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, किन्तु हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे PM-मोदी, कमला हैरिस पर पड़ सकता है ये असर शादी के 17 दिन बाद पहले पति के साथ फरार हुई दुल्हन और... चेकिंग के दौरान गाड़ी में मिली ऐसी चीज, पुलिस अफसर भी रह गए दंग