बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी काफी फेमस हैं और उनकी आवाज़ के लाखों लोग दीवाने हैं. लेकिन इन दिनों वो परेशानी से गुज़र रहे हैं. जानकारी के अनुसार, अदनान की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी जब्त होने से बच गई है. दरअसल, अदनान पर ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (FEMA) के अपील न्यायाधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने की रकम भरने के लिए अदनान सामी को तीन महीने का समय दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, जुर्माना भरने का यह आदेश 12 सितंबर को जारी हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे. लेकिन उस समय वे पाकिस्तानी नागरिक थे. भारतीय नियमों के तहत अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में निवेश करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को जानकारी देनी होती है. सामी ने फ्लैट खरीदने से पहले आरबीआई को कोई जानकारी नहीं दी थी. जिसके कारण वो इस परेशानी में फंस गए हैं. अब उनके पास 3 महीने का समय है. इस प्रॉपर्टी डील के बाद अदनान सामी पर केस दर्ज हुआ था. साल 2010 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सामी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे. फैसले के खिलाफ सामी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की. जिसके बाद 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है. जानकारी दे दें, अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है. अदालत ने कहा कि अदनान सामी ने भारत में रहते हुए और काम करते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था. संपत्ति को भारतीय मुद्रा में खरीदा गया था. इसपर लिया गया लोन भी सामी ने चुका दिया है. वह आयकर भी दाखिल करते हैं. इसी के चलते उनकी संपत्ति को सीज नहीं किया जाए, लेकिन उन्हें जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपये भरने होंगे वो भी तीन महीने में. बता दें, सामी इस मामले में 10 लाख रुपये जमा भी करवा चुके हैं. Bhool Bhulaiyaa 2 में कार्तिक के साथ ये एक्ट्रेस मचाएगी धमाल! Haji Ali Song : जान बचाकर हाजी अली की दरगाह में जैकी, देखें वीडियो सॉन्ग