लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश के बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने धार्मिक जुलूसों और शोभायात्रा आदि के आयोजन के लिए स्वीकृति को अनिवार्य बनाने वाला आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के अनुसार, धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले आयोजक को अनिवार्य रूप से शपथपत्र देना होगा। उल्लेखनीय है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान हिन्दुओं द्वारा निकाली गई शोभायात्रा पर हुए हमले के बाद यूपी सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। त्‍योहारों के मद्देनज़र, यूपी पुलिस के फील्‍ड में तैनात सभी अधिकारियों (थानेदार से लेकर एसपी तक) की छुट्ट‍ियां चार मई तक रद्द कर दी गई हैं। पहले से छुट्टी पर गए अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार की देर रात अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित करते हुए सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को ईद और अक्षय तृतीया पर अतिरिक्‍त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। ये दोनों त्‍योहार एक ही दिन पड़ने का अनुमान है। धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा के लिए मंजूरी लेने से पहले आयोजक को शांति और सद्भाव कायम रखने का हलफनामा देना होगा। मंजूरी केवल परम्‍परागत जुलूसों-शोभायात्राओं को दी जाएगी, नए आयोजनों को नहीं। जहांगीरपुरी में 'दंगाइयों' को हामिद शेख ने दी थी कांच की बोतलें.., शोभायात्रा पर बांग्लादेशियों ने किया था हमला..Video कबाड़ बेचकर तान दिया 5 मंजिला घर, आदतन अपराधी है जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड 'अंसार' 'जहांगीरपुरी हिंसा में बाहर से भी आए थे दंगाई...', दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा