नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को नगालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे इन क्षेत्रों को "अशांत" घोषित करने की अनुमति मिलती है। यह कदम इन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। AFSPA सुरक्षा बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलाशी, गिरफ्तारी, और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने जैसे विशेष अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से नागालैंड के पांच अन्य जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को भी "अशांत क्षेत्र" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। जिन जिलों में AFSPA लागू किया गया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। इसके अलावा, नागालैंड के कोहिमा, मोकोकचुंग, और लोंगलेंग जिलों के कुछ पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को भी अशांत घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, और असम से सटे नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों में भी 1 अक्टूबर 2024 से AFSPA का विस्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर के 70 प्रतिशत हिस्सों से AFSPA हटा लिया गया है, हालांकि यह जम्मू-कश्मीर में अभी भी लागू है। थप्पड़ मारे, जूतों से पीटा..! AAP विधायक ने दिल्ली के सरकारी कर्मचारी से की मारपीट गरबा आयोजकों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, दिए ये आदेश कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त में भी FIR, बोले- मैं इस्तीफा नहीं दूंगा..