लखनऊ: वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वादी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे कराने की मांग की है. मथुरा कोर्ट ने यह याचिका मंजूर भी कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी. दरअसल, प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग-अलग एक ही जैसी याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी. इस याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई दे दी गई है. याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है कि, 'ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को एकत्रित किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.' इस मामले में एक और वादी महेंद्र सिंह ने कहा है कि, 'उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद मामले में 24 फरवरी 2021 को एक आवेदन दिया था, जिसमें वीडियोग्राफी कराने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी, प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट की वजह से उस पर कोई फैसला नहीं हो सका, एक बार फिर 9 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था.' NEET PG 2022: निर्धारित तारीख को ही होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका बांग्लादेश ने सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा पर रोक लगाई ज्ञानवापी का सर्वे होकर रहेगा.., रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ इंकार