अहमदाबाद: 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आज 13 साल बाद फैसला आ गया है. स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत ने 49 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को ये सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे और 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की जान चली गई थी. इन बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे. कोर्ट में 13 साल से भी अधिक दिनों तक केस चला. पिछले हफ्ते 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था. वर्ष 2008 में अहमदाबाद में बम प्लांट करने के लिए दिल्ली से इंडियन मुजाहिद्दीन के 12 आतंकी पहुंचे थे. 22 जुलाई को तीन आतंकी आतिम अमीन, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद सैफ दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे. इसके बाद 25 जुलाई 2008 को 9 आतंकी, मोहम्मद शकील, जिया उर रहमान, जीशान अहमद, सलमान, आरिफ, सैफुर रहमान, आरिज खान, मिर्जा शादाब बेग और मोहम्मद खालिद और दिल्ली से अहमदबाद में बम धमाके करने पहुंचे. इसमें से आतिम अमीन और मोहम्मद साजिद को पुलिस ने बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था. जिसे कांग्रेस के नेताओं ने फर्जी एनकाउंटर बताया था और मारे गए आतंकियों की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी. अहमदाबाद में हुए धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन (IM) और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से संबंधित आतंकी शामिल थे. राजनाथ सिंह ने 10-14 मार्च को आयोजित होने वाले DefExpo 2022 की तैयारियों की समीक्षा की इजरायल की नौसेना ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया दुकानदारों को मिलेगी 3000 रुपये महीने पेंशन, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या हैं जरुरी दस्तावेज