गुजरात में गौहत्या पर होगी उम्र कैद

अहमदाबाद। गुजरात की राज्य सरकार ने विधानसभा में गुजात पशु संरक्षण विधेयक 2017 को पेश किया। सरकार की ओर से यह विधेयक गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जड़ेजा ने पेश किया। विधानसभा में यह विधेयक पारित हो गया है। जिसके बाद गौरक्षा कानून और कड़ा हो गया है। विधान के अनुसार अब गौवंश से जुड़े अपराध गैरजमानती होंगे। रात्रि में गौवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। नियम के अनुसार शाम 7 बजे से तड़के 5 बजे तक गौवंश लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा।

इतना ही नहीं गौहत्या या गौवंश की हत्या को लेकर कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा साथ ही अर्थदंड पांच लाख रूपए आरोपिय किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गौमांस बेचता है या उसका संग्रह करता है या फिर गौवंश का परिवहन असंगत उद्देश्य के लिए करता है तो फिर उसे करीब 7 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास की सजा भुगतना होगी साथ ही उसे करीब लाख रूपए से 5 लाख रूपए का अर्थदंड भी देना होगा।

गृह राज्य मंत्री जडेजा का कहना था कि जहां भी गौहत्या होती है वहां गरीबी होती है। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या हुई जिसके कारण वहां पर परेशानियां थीं उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गौमाता तो संसार का ही प्राण है। यदि गुजरात में गौवंश की हत्या होती है तो फिर आजीवन कारावास की सजा भी गौवंश की हत्या करने वाले को भुगतना होगी।

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