नईदिल्ली। अजमेर बम धमाके के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को लेकर जयपुर की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोनों बम धमाके में दोषी करार दिए गए थे। भावेश पटेल पर 10 हजार रूपए और देवेंद्र गुप्ता पर सजा के साथ 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि यह निर्णय एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया है। हालांकि इस मामले में स्वामी असीमानंद को पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। एनआईए न्यायालय ने उन्हें संदेह का लाभ देने के साथ बरी कर दिया। जबकि आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है। तीन आरोपी संदीप डांगे, रामजी कलसांगररा और सुरेश नायर फरार हैं। दूसरी ओर इस मामले में साध्वी प्रज्ञा पर भी संदेह जताया गया था मगर बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया था। उल्लेखनीय है कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में आहता ए नूर पेड़ के समीप 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 3 जायरीन की मौत हो गई थी। जब इस घटना की जांच की गई तो क्षेत्र से एक जिंदा बम बरामद हुआ। यहां टाइमर डिवाइस लगा हुआ था। इसी से बम जुड़ा था। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया था। अजमेर ब्लास्ट के दोषियों को अब 22 मार्च को मिलेगी सजा अजमेर में शानदार रहा फाल्गुन महोत्सव 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला एनआरआई पुलिस की गिरफ्त में