लखनऊ: नोएडा की सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने मंगलवार (30 अगस्त 2022) को ‘डिजिटल रेप’ के दोषी 65 वर्षीय अकबर अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि यह देश का पहला केस है, जब किसी आरोपित को 3 वर्षीय बच्ची के साथ ‘डिजिटल रेप’ का दोषी ठहराते हुए POCSO अधिनियम के साथ-साथ IPC की धारा 375 के तहत आजीवन करवास की सजा सुनाई गई है। यह घटना नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलारपुर गाँव की बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अकबर अली की आयु 75 वर्ष बताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अकबर अली मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। वह वर्ष 2019 में अपनी विवाहित बेटी से मिलने के लिए नोएडा के सेक्टर-45 स्थित सलारपुर गाँव आया था। यहाँ उसने पड़ोस में रहने वाली तीन वर्षीय बच्ची को टॉफी देने के बहाने उसे अपने घर ले आया और उसके साथ बलात्कार किया। अकबर अली की हरकतों से डरी-सहमी बच्ची अपने घर पहुँची और माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद परिजनों ने थाने पहुँचकर शिकायत दी। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नितिन बिश्नोई ने बताया है कि 2019 में बच्ची के माता-पिता की शिकायत के आधार पर अकबर अली के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मेडिकल जाँच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद अकबर अली को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से वह जेल में कैद है। उसने सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, मगर उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। 30 अगस्त 2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने अकबर अली को परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों, जाँच अधिकारियों, परिजनों और पड़ोसियों की गवाही पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 दिनों से ड्यूटी कर रहे थे 11 फर्जी TTE, ऐसे फूटा भांडा 'निकाह के बाद तुम मोटी हो गई हो..', कहकर सलमान ने बीवी को दे दिया तलाक़ नर्सिंग स्टूडेंट से रेप का मामला, आरोपी की तलाश जारी