बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों के बयान दर्ज, 30 जुलाई से बचाव पक्ष रखेगा दलील

लखनऊ: अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. मंगलवार को CBI अदालत में मामले में अंतिम आरोपी शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान का बयान दर्ज किया गया. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सतीश प्रधान के बयान अदालत में दर्ज किए गए. CRPC 313 के तहत ये बयान दर्ज किए गए. अब मामले में 30 जुलाई से बचाव पक्ष अपनी सफाई रखेगा.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरोपी ओमप्रकाश पांडे के फ़रार घोषित होने की वजह से उन्हें छोड़कर सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. इससे पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी आरोपियों के बयान रिकॉर्ड किए गए. भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी ने CBI के सभी आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि, 'मैं बेकसूर हूं. मैं किसी भी घटना में शामिल नहीं था.' अदालत में बयान दर्ज कराते हुए आडवाणी ने कहा कि उस समय की केंद्र सरकार के इशारे पर मुझे साजिशन फंसाया गया है.

इससे पहले गुरुवार को CBI की स्पेशल कोर्ट के सामने भाजपा के दिग्‍गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया था. उन्होंने अदालत से खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के समेत वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे. यह पूरा मामला सियासत से प्रेरित है और मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया है. इसके साथ ही जोशी ने सीबीआई के सभी आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए गवाहों के बयान को भी झूठा बताया है.

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