हाथरस केस: CBI से हाई कोर्ट ने पुछा- कब तक पूरी होगी मामले की जांच ?

नई दिल्ली: हाथरस घटना की जांच को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से सवाल पूछा है। अदालत ने CBI से पुछा है कि मामले की जांच को कितने दिनों में पूरा हो जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई के दौरान हाथरस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी जमा की जाए।

उल्लेखनीय है कि इस मामले की 2 नवंबर को पिछली सुनवाई में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दाखिल जनहित याचिका पर ये आदेश पारित किया था। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने 2 नवंबर को हुई सुनवाई प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड किया। अदालत के समक्ष अभियुक्तों की तरफ से खुद को पक्षकार बनाए जाने की प्रार्थना भी की गई। लेकिन अदालत ने प्रार्थना पत्र को ख़ारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि फ़िलहाल कोर्ट दो बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है। जिसमें पहला सुप्रीम कोर्ट के 27 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में विवेचना और निगरानी करना है और दूसरे में युवती के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर सुनवाई की जा रही है। इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि इन दो मुख्य मुद्दों पर आरोपितों को सुने जाने का अधिकार नहीं है। किन्तु अदालत ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान यदि किसी तरह से उनके अधिकार प्रभावित होते हैं या प्रभावित होने की आशंका होती है तो उन्हें सुनवाई का अधिकार मिलेगा।

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