लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल, इलाहबाद हाई कोर्ट ने उन्हें लंबे समय बाद जमानत दे दी है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. बता दें कि पिछले दो वर्षों से सपा नेता सीतापुर जेल में कैद हैं. जिस मामले में आजम खान को जमानत दी गई है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है. इस मामले में अंतिम बार पांच मई को सुनवाई हुई थी. तब हाई कोर्ट ने आज़म खान की जमानत याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. मगर अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है. इससे पहले उन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. वैसे ये जमानत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खान जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं. दरअसल, ऐसा इसलिए कि, कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता आकाश सकसेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का नकली सर्टिफिकेट बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी. अब उसी मामले में अभी तक अदालत में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का वक़्त लंबा होता जा रहा है. दुष्कर्म मामले में अपनों के ही बीच घिरी गहलोत सरकार, कांग्रेस MLA दिव्या ने प्रशासन पर उठाए सवाल इस राज्य की बेटियां फ्री में कर सकेगी IIM और IIT, सरकार देगी पूरा खर्च '1992 में हुई बाबरी, 2022 में ज्ञानवापी की बारी..', भाजपा नेता संगीत सोम का विवादित बयान