रामपुर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन निरस्त होने से रिक्त हुई रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने का आदेश दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को फौरन चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है. रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की डिविजन बेंच के इस आदेश के बाद स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है. उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग अब एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. दरअसल, शीर्ष अदालत में अब्दुल्ला आजम का केस लंबित होने के कारण निर्वाचन आयोग ने स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया था. हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग की दलील मानने से इनकार करते हुए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है. बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन ख़ारिज कर दिया था. दरअसल रामपुर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान के बेटे के दो-दो और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप में केस दर्ज कराया था. जिसे आजम खान की तरफ से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन ख़ारिज कर दिया था इंडियन इक्विटी, कंपोजिट बॉन्ड फंड्स ने इंडेक्स को किया अंडरपरफॉर्म: रिपोर्ट RBI का बड़ा ऐलान- नया QR कोड जारी नहीं कर सकेंगी पेमेंट कंपनियां Colgate-Palmolive को Q2 में 274 करोड़ रुपये का हुआ लाभ